Uttarakhand Assembly Session: कल से विस परिसर के चारों ओर लगेगी धारा-144, यूसीसी पर विपक्ष बनाएगा रणनीति

पांच फरवरी से विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया, सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्र में संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। भीड़ लगाने सहित किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा को बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। 

 सूत्रों के मुताबिक, पहले दिन निधन पर शोक के प्रस्ताव आएंगे। छह फरवरी को समान नागरिक संहिता और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के दो विधेयक पेश होंगे।

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