सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा डीए, आदेश जारी

प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और सिविल व पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की सौगात दे दी है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद वित्त विभाग ने डीए का शासनादेश जारी कर दिया। 
सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सातवें पुनरीक्षित वेतनमान वाले राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ राज्य सरकार के सरकारी सेवकों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत प्रतिमाह हो गया है।
एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक नकद मिलेगा एरियर
एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का अवशेष एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक नवंबर 2022 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। लेकिन अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ एनपीएस के खाते में जमा होगी व शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। सातवें वेतन के तहत पेंशन ले रहे करीब 1.15 लाख से अधिक पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की भी महंगाई राहत बढ़ाकर 34 से 38 फीसदी कर दी गई है। राज्य की वित्तीय सहायता से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और गैर शिक्षक पेंशनरों को भी यह लाभ मिलेगा।

इनके लिए अलग से होगा आदेश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रम (निगमों व बोर्डों) के पेंशनरों के लिए अलग से आदेश आदेश जारी होंगे।

540 करोड़ अतिरिक्त सालाना आएगा खर्च
राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ोत्तरी के हिसाब डीए के भुगतान पर 540 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त खर्च आएगा। डीए बढ़ोतरी दर से कर्मचारियों को उनके वेतनमान के हिसाब से 550 से लेकर 10 हजार रुपये तक का प्रतिमाह लाभ मिलेगा।

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